RTPS (Right to Public Service) बिहार (serviceonline.bihar.gov.in) एक सरकारी सेवा पोर्टल है जो बिहार राज्य के नागरिकों को विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। लोक सेवाओं का अधिकार एवम् अन्य सेवाओं हेतु बिहार सरकार द्वारा इस पोर्टल को विकसित किया गया है।
सूचनापट पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जैसे प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख और Certificate Download कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र आवेदन
बिहार राज्य के निवासी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आरटीपीएस बिहार की आधिकारिक वेबसाइट - serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें.
- मेनू बार में "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें.
- अब ड्राप डाउन मेनू में "समान्य प्रशासन विभाग" पर क्लिक करके, "जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन" का चुनाव करें, अब आपके सामने तीन विकल्प प्रस्तुत होंगे, जो की निम्नलिखित हैं-
- अंचल स्तर पर
- अनुमंडल स्तर पर
- जिला स्तर पर
- अब आपको जिस स्तर का प्रमाणपत्र चाहिए उसका चुनाव कर लें.
अब स्क्रीन पर जाति प्रमाण पत्र फॉर्म खुल जाएगा, इसमें निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- आवेदक का विवरण / Details of Applicant
- आवेदक/आवेदिका का नाम
- आवेदक/आवेदिका के पिता का नाम
- आवेदक/आवेदिका के माता का नाम
- मोबाइल नंबर, मेल आईडी, लिंग
- स्थाई पता / Permanent Address
- राज्य का नाम
- जिला का नाम
- अनुमंडल का नाम
- प्रखंड का नाम
- स्थानीय निकाय का प्रकार
- वार्ड संख्या, ग्राम या मोहल्ला का नाम डाक घर, थाना , पिन कोड.
| इसी वाले अनुभाग में आपको आवेदक या आवेदिका की फोटो को अपलोड करना होगा. |
- अन्य / Others
- पेशा
- वर्ग , जाति, उपजाति जाति और जाति अनुक्रमांक
इसके बाद आपको घोषणा वाले बॉक्स पर टिक करते हुए Apply to the Office का नाम दर्ज कर दिए गए कैप्चा को भर करके "Proceed" बटन पर क्लिक करें.
जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आप Final Submit पर क्लिक करके अपना आवेदन संपन्न कर लें.
आवासीय/निवास प्रमाण पत्र आवेदन
- RTPS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद "ऑनलाइन आवेदन" मेनू पर क्लिक करें.
- अब "सामान्य प्राशासन विभाग" में मौजूद "निवास प्रमाण पत्र का निर्गमन" पर क्लिक करें.
- अब स्क्रीन पर तीन विकल्प आएँगे, इनमें से अपनी जरुरत के विकल्प पर क्लिक करें.
- अंचल स्तर पर
- अनुमंडल स्तर पर
- जिला स्तर पर
- अब निवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र फॉर्म / Form-XII खुल जाएगा.
- इसमें निम्नलिखित विवरण को दर्ज करें:
- नाम, पिता, पति और माता का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, मेल आईडी.
- राज्य का नाम, जिला का नाम ,अनुमंडल, प्रखंड, स्थानीय निकाय का प्रकार, वार्ड संख्या, ग्राम या मोहल्ला का नाम, डाक घर पिन कोड.
- अब आवेदक या आवेदिका के फोटो को अपलोड करके नीचे बॉक्स में आधार नंबर को दर्ज करें.
इसके बाद आपको कुछ मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके नीचे दिए फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें, इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
आय प्रमाण पत्र आवेदन
- होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन मेनू में मौजूद "सामान्य प्राशासन विभाग" के अंतर्गत "आय प्रमाण पत्र का निर्गमन विकल्प पर क्लिक करें.
- ऐसा करते ही आपके सामने तीन विकल्प प्रस्तुत होंगे, जो की निम्नलिखित हैं -
- अंचल स्तर पर
- अनुमंडल स्तर पर
- जिला स्तर पर
- जरुरत के विकल्प का चुनाव करके आगे बढ़ें.
- अब आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र फॉर्म / Form-XV खुल जाएगा.
- इसमें आपको आवेदक का विवरण वाले अनुभाग में लिंग, अभिवादन, आवेदक या आवेदिका का नाम , पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी दर्ज करें.
- अब इसके बाद पूरा पता वाला अनुभाग आ जाएगा, उसमें आपको राज्य का नाम, जिला का नाम, अनुमंडल, प्रखंड, स्थानीय निकाय का प्रकार, वार्ड संख्या, ग्राम या मोहल्ला , डाक घर, पिन कोड, थाना दर्ज करें.
- इसके बाद आवेदक की फोटो को अपलोड करके नीचे दिए गए बॉक्स में आधार संख्या को दर्ज करना होगा.
अब अन्य वाले अनुभाग में आपको पेशा पर क्लिक करना होगा, ऐसा करते ही आपके सामने निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत होगे-
- छात्र
- सरकारी सेवा
- निजी सेवा
- व्यापार
- किसान
- गृहिणी
- अन्य
उपरोक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद "Final Submit" बटन पर क्लिक करें. इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
EWS प्रमाण पत्र आवेदन
अगर आप EWS प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको RTPS Bihar पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको सामान्य प्रशासनिक विभाग में स्थित "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने निम्नलिखित विकल्प का चयन करना होगा-
- अंचल स्तर पर
- अनुमंडल स्तर पर
- जिला स्तर पर
- जरुरत के विकल्प का चुनाव करके आगे बढ़ें.
अब आपके समक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र फॉर्म खुल जाएगा, इसमें निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करें:
- आवेदक का विवरण
- प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा
- लिंग
- अभिवादन
- आवेदक का नाम
- जन्मतिथि
- आधार संख्या (आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा)
- आवासीय पता
- जिला का नाम
- अनुमंडल का नाम
- प्रखंड
- स्थानीय निकाय का प्रकार
- वार्ड संख्या
- ग्राम पंचायत
- ग्राम या मोहल्ला का नाम
- डाकघर
- थाना
- पिन कोड
- होल्डिंग नंबर
- सर्किल नंबर जाति का नाम, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम
- आवेदक का मोबाइल नंबर, मेल आईडी
- आवेदक का स्वअभिप्रमाणित फोटो / प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटो, परिवार का कुल आय
- स्व-घोषणा वाले अनुभाग में " I Agree " वाले बॉक्स में टिक करते हुए "Apply to the Office" का चयन करते हुए कैप्चा को दर्ज करके "Submit" बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको दस्तावेज के प्रकार को चुन करके दस्तावेज को अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना होगा.
इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
आचरण प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन
- आचरण प्रमाण पत्र के लिए RTPS Bihar के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें.
- इसके बाद "लोक सेवाएं" पर क्लिक करें, फिर "गृह विभाग" पर क्लिक करके "आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन" पर क्लिक करें.
अब आपके समक्ष प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा.
- इसके बाद आवेदक का विवरण जैसे की प्रमाण पत्र का प्रारूप , लिंग, अभिवादन, आवेदक/आवेदिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी को दर्ज करें
- अब आवासीय पता वाले अनुभाग में आपको राज्य का नाम जिला का नाम,अनुमंडल. ग्राम या मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, डाक घर, वार्ड नंबर, पिन कोड, स्थानीय निकाय का प्रकार, थाना, के बाद आवेदक को अपनी फोटो को अपलोड करके पेशा का चयन करें.
फिर स्वयं शपथ पत्र वाले अनुभाग में " I Agree " पर टिक करते हुए Apply to the Office की जानकारी को भरते हुए कैप्चा को दर्ज करना होगा, फिर नीचे दिए गए "Submit" बटन पर क्लिक करें.
